Chhattisgarh

Suspended : महिला सरपंच बर्खास्त, एसडीएम ने की कार्रवाई, जानिए वजह

दुर्ग। Suspended : SDM ने बड़ा एक्शन लिया है। सुजल शक्ति योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित पतोरा की सरंपच अंजिता साहू को उसी योजना के संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में पाटन एसडीएम ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच पद से बर्खास्त करने के साथ ही छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।

दुर्ग। पतोरा की सरंपच अंजिता साहू को सुजल शक्ति योजना के संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में पाटन एसडीएम ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच पद से बर्खास्त करने के साथ ही छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।

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ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच पर आरोप है कि गांव में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) के संचालन और उससे जुड़ी आय-व्यय का सही तरीके से रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया। पंचायत सचिव ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरपंच द्वारा योजना से जुड़ी से आय की राशि 24,000 रुपये अलग-अलग तिथियों में ग्राम पंचायत के अकाउंट में जमा की गई है। इसका रिकार्ड पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर में नहीं है।

Suspended : रिकार्ड मेंटेन करने में चूक की गई है। सुजल शक्ति योजना के संचालन में लापरवाही बरतने के अलावा प्राइमरी स्कूल भवन को तोड़ने में भी गड़बड़ी सामने आई है। सरपंच पर आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों से स्कूल भवन को डिस्मेंटल करने से पहले अनुमति नहीं ली गई है। डिस्मेंटल के दौरान जो सामग्री मिली उसका सही- सही ब्यौरा भी नहीं है। तय मापदंडों व नियमों का नीलामी प्रक्रिया में पालन भी नहीं किया गया है।

Naveen Kumar

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