Liquor Shops Closed : इस दिन बंद रहेगी जिले की सभी शराब दुकानें, कलेक्टर ने जाहिर किया आदेश, जानें वजह…
Liquor Shops Closed : इस दिन बंद रहेगी जिले की सभी शराब दुकानें, कलेक्टर ने जाहिर किया आदेश, जानें वजह...

रायगढ़। Liquor Shops Closed : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2025 के लिए मतदान तीन चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को होगा। जिसके चलते कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में मदिरा की बिक्री पर कड़ी रोक लगाने की घोषणा की है। यह आदेश निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए जारी किया गया है।
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Liquor Shops Closed : कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पहले चरण के मतदान (17 फरवरी 2025) के लिए 15 फरवरी को संध्या 3 बजे से लेकर 17 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक, दूसरे चरण (20 फरवरी 2025) के लिए 18 फरवरी की संध्या 3 बजे से 20 फरवरी के मतगणना समाप्ति तक, और तीसरे चरण (23 फरवरी 2025) के लिए 21 फरवरी की संध्या 3 बजे से 23 फरवरी की मतगणना समाप्ति तक जिले के सभी मदिरा दुकानों, अहातों और होटल-बार में मदिरा की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
इस शुष्क अवधि में, रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखण्डों जैसे रायगढ़, पुसौर, खरसिया, धरमजयगढ़, तमनार, लैलूंगा और घरघोड़ा के मदिरा दुकानों, प्रीमियम मदिरा दुकानों, होटल-बार, शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार, और अहातों में मदिरा का संपूर्ण कारोबार बंद रहेगा।