CG NEWS : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाया ये खौफनाक सजा
CG NEWS : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाया ये खौफनाक सजा

CG NEWS : पेंड्रा : घर से स्कूल जा रही दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को अपने साथ जबरन ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है जहां 30 सितंबर 2023 को स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को आरोपी गणेश धुर्वे मोटरसायकल में जबरन बैठने को बोला और अपने साथ दूसरे गांव में ले जाकर दुष्कर्म किया था।
CG NEWS : वहीं छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जब पतासाजी की तो उसके दूसरे गांव में आरोपी के घर में होने की जानकारी हुयी। बाद में परिजनों ने पीड़िता को अपने साथ घर लाये और जब उसने अपने साथ आपबीती को घरवालों को बतलाया तो गौरेला थाने मे आरोपी गणेश धुर्वे के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और आरोपी को पुलिस ने 8 अक्टूबर 2023 को गिरफतार कर जेल दाखिल किया था।
CG NEWS : इस मामले में फैसला सुनाते हुये विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये पाक्सो एक्ट 2012 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की.