Chhattisgarh

CG NEWS : जनहित याचिका पर सुनवाई: रायपुर की सड़कों पर अवैध पंडालों पर कोर्ट की नजर

CG NEWS : Hearing on PIL: Court keeping an eye on illegal pandals on the streets of Raipur

रायपुर। CG NEWS : त्योहारी सीजन में रायपुर समेत प्रदेश के अन्य शहरों की सड़कों और किनारों पर लगाए जा रहे पंडाल और स्वागत द्वार अब अदालत की नजर में आ गए हैं। रायपुर निवासी नितिन सिंघवी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की युगलपीठ — मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा — ने राज्य के मुख्य सचिव और रायपुर नगर निगम के कमिश्नर से शपथ पत्र तलब किया है। अगली सुनवाई 16 जून को होगी।

READ MORE : CG NEWS : गांव दण्डवन की जल क्रांति – सामुदायिक भागीदारी से बदली तस्वीर, अब हर घर में बहता है स्वच्छ जल

शासन के आदेश हवा में?

याचिका में बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने 22 अप्रैल 2022 को सभी कलेक्टरों और एसपी को आदेश जारी कर सड़क पर किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की थी। लेकिन 2022 से 2024 तक रायपुर नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय ने ऐसी कोई अनुमति जारी नहीं की, फिर भी सड़कों पर सैकड़ों पंडाल लगे। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने 100 से अधिक फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए हैं।

ट्रैफिक का दबाव, पार्किंग की समस्या

नितिन सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में वाहन संख्या 80 लाख के पार हो चुकी है, जबकि राजधानी की सड़कों की चौड़ाई में खासा सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ गठन के समय वाहनों की संख्या एक लाख से भी कम थी। आज हालात ये हैं कि लोगों के घरों और दुकानों में पार्किंग की जगह नहीं है, लिहाज़ा सड़कें ही पार्किंग और आयोजन दोनों का केंद्र बन गई हैं।”

READ MORE : CG NEWS : गांव दण्डवन की जल क्रांति – सामुदायिक भागीदारी से बदली तस्वीर, अब हर घर में बहता है स्वच्छ जल

“सड़कों पर नहीं, खुले मैदानों में लगें पंडाल”

याचिका में यह भी मांग की गई है कि धार्मिक या अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए पंडाल और स्वागत द्वार केवल सार्वजनिक मैदानों या खुले स्थानों में ही लगाए जाएं। मुख्य सड़कों, कॉलोनियों और मोहल्लों में पंडाल लगाने से ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी होती है।

प्रशासन की तरफ से जवाब

राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सभी कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाती है। हालांकि अदालत इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और मुख्य सचिव एवं नगर निगम कमिश्नर से शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब मांगा है।

Chhagan Sahu

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम छगन साहू है और मैं भारत का रहने वाला हूँ। अब मैं viralchhattisgarh.com की मदद से आपको छत्तीसगढ़ समाचार और कई अन्य चीजों से जुड़ी हर जानकारी बताने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद

Related Articles

Back to top button