CG Election: नगरीय निकाय चुनाव के लिए अब इतने रुपए ही खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी
CG Election: नगरीय निकाय चुनाव के लिए अब इतने रुपए ही खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी

रायपुर | CG Election: प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार ने खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है. ऐसे नगर निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है, वहां चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है. जबकि पिछली बार हुए चुनाव में पार्षद के खर्च की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए थीं, राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है. राजपत्र में जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन नगर निगमों की जनसंख्या 3 लाख से कम है, वहां के पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे. अधिसूचना में नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख रुपए और नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है. राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से खर्च सीमा की अधिसूचना जारी की है.
READ MORE: Political : भाजपा में नए चेहरे खिलेंगे, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी, चेहरों पर चर्चा..
आयोग के नियम के मुताबिक चुनाव होने के 30 दिन के बाद प्रत्याशियों को अपने पूरे खर्च का हिसाब-किताब देना होगा. यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, तो आयोग प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर सकता है.
राज्य निर्वाचन आयोग इस बार नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रहा है. प्रशिक्षण का दौर लगभग पूरा हो गया है, मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हो गया है. इस हिसाब से माना जा रहा है कि चुनाव की आचार संहिता जल्द लागू हो सकती है.