CG BREAKING : छत्तीसगढ़ बजट से पहले कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले, जानिए पूरी डिटेल…
CG BREAKING : Important decisions taken in cabinet meeting before Chhattisgarh budget, know full details…

रायपुर | CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में कल यानी 3 मार्च को बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की बैठक बुलाई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट में आगामी बजट समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर अहम फैसले लिए गए हैं। CG BREAKING
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय-
आबकारी नीति 2025-26 को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति दी, जो वर्ष 2024-25 की नीति के समान होगी।
– कुल 674 मदिरा दुकानें संचालित की जाएंगी, आवश्यकता पड़ने पर प्रीमियम मदिरा दुकानें भी जारी रहेंगी।
– विदेशी मदिरा की खरीद और वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
– विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर 9.5% की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त किया गया, जिससे शराब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। CG BREAKING
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लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक को मंजूरी
– सरकारी परिसरों को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) संशोधन विधेयक-2025 को स्वीकृति दी गई।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
– ई-प्रोक्योरमेंट से जुड़े फैसलों को सरल बनाने के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त किया गया।
– 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए PFIC (Public Finance Institutional Committee) की मंजूरी ही पर्याप्त होगी, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
उपभोक्ता विवादों के त्वरित निपटारे के लिए नया पद
– छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित मामलों के तेजी से समाधान के लिए एक नए सदस्य पद का सृजन किया गया। CG BREAKING
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धान एवं चावल परिवहन की नई दरों को मंजूरी
– खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए धान एवं चावल के परिवहन की दरें तय करने हेतु राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दी गई।
श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी
– छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।
– कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन किए जाएंगे, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और औद्योगिक माहौल को मजबूती मिलेगी।
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन
– रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।
– वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के रिक्त पदों को भरने के लिए पांच वर्षों की अर्हकारी सेवा में एक बार की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। CG BREAKING
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औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने के प्रयास
– छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन को स्वीकृति दी गई, जिससे औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
ग्रामीण विकास और आजीविका सृजन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU)
– राज्य सरकार और व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (आर्ट ऑफ लिविंग) के बीच ग्रामीण आजीविका और कल्याण से जुड़े एक समझौते को मंजूरी दी गई। CG BREAKING
पिछली मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
– बीज आपूर्ति में सुधार: राज्य के किसानों को उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज निगम द्वारा खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाया गया।
– लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025: छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।
– राज्यपाल अभिभाषण का अनुमोदन: छत्तीसगढ़ विधानसभा के पंचम सत्र (फरवरी-मार्च 2025) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई।
– धान भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि: समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के शेष भुगतान के लिए 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त गारंटी राशि स्वीकृत की गई।
– स्टाम्प शुल्क निर्धारण: बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को स्वीकृति दी गई।
– भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रमोशन: छत्तीसगढ़ कैडर के 1992-1994 बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल देने के लिए आवश्यक पद सृजन को मंजूरी दी गई। CG BREAKING
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