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Big News : मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! कल इन 19 शहरों में बंद रहेगी शराब की दुकानें, जानें वजह…

 भोपाल। Big News : मध्य प्रदेश सरकार की नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है, जिससे राज्य में शराब बिक्री और उपभोग से जुड़े कई अहम बदलाव होंगे। इस नीति के तहत उज्जैन, मैहर, ओंकारेश्वर सहित 19 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इन स्थानों पर अब शराब की दुकानें नहीं होंगी।

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Big News : 19 शहरों में बंद होंगी शराब की दुकानें

सरकार ने धार्मिक महत्व वाले 19 शहरों को चिन्हित किया है, जहां 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इन शहरों में शामिल हैं:

  • उज्जैन
  • ओंकारेश्वर
  • महेश्वर
  • मंडलेश्वर
  • ओरछा
  • मैहर
  • चित्रकूट
  • दतिया
  • पन्ना
  • मंडला
  • मुलताई
  • मंदसौर
  • अमरकंटक
  • सलकनपुर
  • बरमान कला
  • लिंगा
  • बरमान खुर्द
  • कुंडलपुर
  • बांदकपुर

Big News : इन शहरों में मौजूद 47 शराब की दुकानों को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ की होगी शुरुआत

नई नीति के तहत राज्य में “लो अल्कोहलिक बेवरेज बार” की शुरुआत की जाएगी। इन बारों में केवल बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक अल्कोहलिक पेय पदार्थ ही परोसे जाएंगे। स्प्रिट आधारित शराब (व्हिस्की, रम, वोडका आदि) पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

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Big News : सरकार को होगा 450 करोड़ का राजस्व नुकसान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 24 जनवरी को नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए घोषणा की थी कि धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। इस फैसले से सरकार को लगभग 450 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। वर्तमान में राज्य में लगभग 460 से 470 शराब-सह-बीयर बार संचालित हो रहे हैं।

Big News : राज्य में पूर्ण शराबबंदी नहीं

हालांकि, इस नीति के बावजूद मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं की गई है। अधिकारियों के अनुसार, बिहार और गुजरात की तरह यहां शराबबंदी कानून लागू नहीं है। इसका अर्थ है कि जिन शहरों में शराब की बिक्री बंद की जा रही है, वहां बाहर से शराब लाकर व्यक्तिगत रूप से पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए बिहार निषेध अधिनियम, 2016 जैसे कठोर कानून की जरूरत होगी।

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Big News : रेस्तरां और आयोजनों के लिए नई व्यवस्था

नई नीति के तहत रेस्तरां संचालकों को अपने खुले क्षेत्र (ओपन एरिया) में फ्लोर स्पेस बढ़ाने की अनुमति दी गई है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। वहीं, बड़े व्यावसायिक आयोजनों के लिए अब लाइसेंस शुल्क आयोजन स्थल के आकार और दर्शकों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा।

Naveen Kumar

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