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Crime : जीजा ने नाबलिग साली से किया दुष्कर्म, निचली अदालत ने दी फांसी की सजा, फिर हाई कोर्ट ने दी ये सजा…

बिलासपुर। Crime : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी जीजा को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि न होने के बावजूद, पीड़िता और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया गया। मामला वर्ष 2023 का है और खैरागढ़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई।

Crime : घटना के दिन पीड़िता अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी, जब पड़ोस में रहने वाले आरोपी, जो कि पीड़िता की मौसी का दामाद था, ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। परिवार द्वारा पूरी रात खोजबीन के बाद पीड़िता को आरोपी के घर से बरामद किया गया। इस दौरान उसने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

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Crime : पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि, मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन अदालत ने पीड़िता और गवाहों के बयानों को पर्याप्त सबूत मानते हुए दोषी करार दिया। निचली अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की।

Crime : हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि 16 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के बयान को निर्णायक साक्ष्य माना जा सकता है। हालांकि, निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को संशोधित करते हुए हाईकोर्ट ने इसे घटाकर 20 साल की कठोर कैद में बदल दिया।

Naveen Kumar

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