Teacher Suspend: दो शिक्षकों पर गिरी गाज, इस मामले में हुई कार्रवाई, कलेक्टर ने निलंबन का जारी किया आदेश
Teacher Suspend: दो शिक्षकों पर गिरी गाज, इस मामले में हुई कार्रवाई, कलेक्टर ने निलंबन का जारी किया आदेश

Teacher Suspend: धमतरी में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और शराब सेवन कर स्कूल आने के मामले में दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से एक सहायक शिक्षक अरौद स्कूल का मिलन सिंह ध्रुव हैं, जबकि दूसरे शिक्षक कंडेल के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की सहायक शिक्षिका लावनी साहू हैं।
Teacher Suspend: जिला शिक्षा अधिकारी टीआर जगदल्ले द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, मिलन सिंह ध्रुव पर 1 जनवरी 2024 से 9 नवंबर 2024 तक कुल 35 दिनों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और शराब पीकर विद्यालय में उपस्थित होने का आरोप था। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद उनकी शिकायत की जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
Teacher Suspend: दूसरी ओर, लावनी साहू, सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंडेल पर अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता के आरोप थे। उनकी आदतें लगातार मनमानी और अनुशासनहीनता की थीं, जिसके चलते उनकी विभागीय जांच की गई। जांच अधिकारी ने लावनी साहू के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें भी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।दोनों शिक्षकों का निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, धमतरी में किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।