CG Crime : हत्या के आरोपी पति को मिली आजीवन कारावास, पत्नी पर ऐसा किया था हमला…इलाज के दौरान हो गई थी मौत
CG Crime : Husband accused of murder gets life imprisonment, he attacked his wife in such a way...she died during treatment

घरघोड़ा | CG Crime : अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी भोज राम सिदार को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 1000 रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया। मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने बताया कि यह घटना थाना लैलूंगा के ग्राम भकुर्रा की है, जो मृतिका उर्मिला का मायका है। आरोपी भोज राम सिदार, जो मीलू पारा का निवासी है, अपनी पत्नी उर्मिला और बच्चों को कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल भकुर्रा छोड़कर गया था।
CG Crime फिर एक सप्ताह बाद, 4 जून 2019 को आरोपी अपनी ससुराल आया और शादी में सम्मिलित होने के लिए ग्राम सारसमाल गया। शराब पीकर वह रात 8 बजे ससुराल लौट आया और अपनी पत्नी उर्मिला को घर चलने के लिए कहने लगा।
उर्मिला ने रात में बच्चों के साथ जाने से मना किया और कहा कि सुबह चलेंगे। इस पर आरोपी गुस्से में आकर उर्मिला को गालियाँ देने लगा। जब उर्मिला ने रात में जाने से मना किया, तो आरोपी ने अत्यधिक क्रोध में आकर उर्मिला के पेट में हंसिये से वार किया। इसके परिणामस्वरूप उर्मिला को गंभीर चोटें आईं, और इलाज के लिए लैलूंगा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
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मृतिका के पिता की शिकायत पर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 99/2019 के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में उर्मिला की मृत्यु के बाद धारा 302 भारतीय दंड संहिता जोड़ी गई। CG Crime
CG Crime थाना प्रभारी लैलूंगा ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी भोज राम सिदार को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। इस मामले में अभियोजन का पक्ष अतिरिक्त लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने रखा।