Alert : भूलकर न चलाने दें अपने नाबालिग बच्चे को बाइक या कार, अगर पकड़े गए तो पैरेंट्स पर होगी कार्रवाई, जानिए क्या है प्रावधान?

रायपुर। Alert : देशभर में इन दिनों यातायात नियमों के अनुसार मोटसाइकल चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लायसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है फिर भी इस नियम का पालन नही किया जा रहा है और इसका उल्लंघन किया जा रहा है। ये नाबालिक चलाक ज्यादातर स्कूल जाने वाले छात्र होते है। नाबालिकों को गाड़ी न चालने के संबंध में स्कूलों को सर्कुलर भेजे जाते है लेकिन इसका नाबालिकों पर कोई असर नही हो रहा है।
Alert : एक जिम्मेदार माता-पिता के रूप में पालक को अपने बच्चे और उसकी ड्राइविंग आदतों पर नजर रखने की जरूरत है अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो उसको मोटर साइकल की चाबी न देहना ही बेहतर है।
ध्यान देने वाली बात है कि अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है साथ ही वाहन का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा।
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Alert : क्या है नियम ?
यदि आपका बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है और बिना किसी लर्नर लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस स्थिति में, आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत दंडित किया जाएगा। अभिभावक को अधिकतम दंड के रूप में तीन साल की कैद और पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।