Chhattisgarh

Indian Penal Code : कोर्ट ने माना मृत शरीर के साथ यौन संबंध ब्लात्कार नहीं, बल्कि मानसिक विकृति नेक्रोफीलिया के तहत जघन्य अपराध

रायपुरIndian Penal Code छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता और बच्चों के सरंक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट के तहत मृत शरीर के साथ यौन संबंध को ब्लातकार के अपराध के रूप में अस्वीकृत किया है. आरोपी पर मृतक के शव के साथ ब्लातकार के आरोप पर कोर्ट ने कहा कि मृत शरीर के साथ ब्लातकार मानसिक विकृति नेक्रोफीलिया एक जघन्य अपराध जरूर है, परन्तु इसे भादसं की धारा 376 के तहत ब्लातकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.

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Indian Penal Code :  हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरू की खंडपीठ ने कहा कि शव के साथ यौन संबंध बनाना विकृति घिनौना अपराध है परन्तु इसे ब्लातकार नहीं श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने माना कि ब्लातकार का अपराध केवल जीवित व्यक्ति के मामले में ही लागू होते हैं. बता देंकि यह मामला एक नाबालिग लडक़ी के अपहरण ,बलात्कार और हत्या से संबंधित था, जिसका शव मिलने के बाद आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश पर शव के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप था,

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Indian Penal Code :  जिस पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 ब्लात्कार और पाक्सो अधिनियम के तहत ब्लातकार के आरोप से बरी कर दिया. आरोपी को आईपीसी की धारा 2०1 अपराध के साक्ष्य को मिटाना, और धारा 34 सामान्य इरादे से किए गए कार्य के तहत दोषी ठहराया गया और उसे सात साल की सजा सुनाई गई, जबकि घटना के मुख्य आरोपी नितिन यादव को ब्लात्कार, अपहरण और हत्या के आरोप में दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

 

 

Mahendra Sahu

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