Actress Mamta Kulkarni: ममता कुलकर्णी 25 साल बाद लौटीं भारत, एयरपोर्ट पर उतरते नहीं रोक पाई आंसू , अब दिखने लगी हैं ऐसी
Actress Mamta Kulkarni: ममता कुलकर्णी 25 साल बाद लौटीं भारत, एयरपोर्ट पर उतरते नहीं रोक पाई आंसू , अब दिखने लगी हैं ऐसी

Actress Mamta Kulkarni: शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन की को-स्टार, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, 25 साल बाद भारत लौट आई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह भारत लौटने पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती नजर आ रही हैं।
Actress Mamta Kulkarni: वीडियो में ममता ने बताया कि भारत लौटकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है और मुंबई पहुंचकर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी फ्लाइट भारत के ऊपर से गुजर रही थी, तो वह अपनी मातृभूमि को देखकर बेहद भावुक हो गईं। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते समय, वह अपने आंसू नहीं रोक पाई और एक गहरे भावनात्मक पल का अनुभव किया।
Actress Mamta Kulkarni: वीडियो में ममता कुलकर्णी ने कहा, “हाय फ्रेंड्स, मैं ममता कुलकर्णी, 25 साल बाद भारत, बॉम्बे, मुंबई आई हूं। मैं साल 2000 में भारत से बाहर गई थी और अब 2024 में लौटी हूं। वापस आकर मैं सच में बहुत खुश हूं। जब फ्लाइट लैंड हो रही थी, तो मैं बार-बार दाएं-बाएं देख रही थी और 25 साल बाद अपने देश को ऊपर से देखा, जिससे मैं बहुत इमोशनल हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे ही मैंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखा, मैं फिर से भावुक हो गई।” इसके साथ ही ममता ने यह भी बताया कि वह महाकुंभ मेले के लिए भारत लौटी हैं।
Actress Mamta Kulkarni: ममता कुलकर्णी अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रही हैं। 12 अप्रैल 2016 को, ठाणे पुलिस ने दो वाहनों से तीन किलोग्राम इफेड्रिन पाउडर बरामद किया, जो मादक दवाओं की श्रेणी में आता है। इन पदार्थों की कीमत लगभग 80 लाख रुपये थी। इस मामले में मयूर और सागर नाम के दो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जबकि ममता समेत सात लोगों को वॉन्टेड घोषित किया गया था।
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Actress Mamta Kulkarni: पुलिस ने आरोप लगाया कि ममता ने जनवरी 2016 में केन्या में एक बैठक में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने विक्की गोस्वामी और अन्य आरोपियों के साथ ड्रग्स की तस्करी पर चर्चा की थी। हालांकि, ममता कुलकर्णी ने अपने वकील माधव थोराट के जरिए दायर याचिका में कहा कि उनके खिलाफ आरोप केवल सह-अभियुक्तों के बयानों पर आधारित हैं और इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। अदालत ने आरोपों और सबूतों की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत ममता के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।