Shahrukh Khan : छत्तीसगढ़ में शाहरुख खान के खिलाफ भ्रामक विज्ञापनों को लेकर FIR दर्ज, 29 मार्च को अदालत में सुनवाई
Shahrukh Khan : FIR filed against Shahrukh Khan in Chhattisgarh for misleading advertisements, hearing in court on March 29

रायपुर | Shahrukh Khan : बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता फैजान खान द्वारा एक सिविल केस दर्ज कराया गया है। उनके साथ ही गूगल इंडिया (यूट्यूब इंडिया), अमेज़न इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, एम्स लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला) और हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ए23 रमी) पर भी युवाओं और बच्चों को भ्रामक विज्ञापनों के जरिए प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। Shahrukh Khan
शाहरुख खान पर आरोप है कि वे एक मशहूर सेलिब्रिटी होने के बावजूद ऐसे विज्ञापनों का प्रचार कर रहे हैं, जिनसे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस मामले को रायपुर की दंडाधिकारी कृति कुजूर की अदालत ने गंभीरता से लिया और सिविल केस नंबर 99/2025 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। Shahrukh Khan
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अधिवक्ता विराट वर्मा ने कहा कि शाहरुख खान और अन्य कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे विज्ञापनों से समाज को गुमराह न करें। वहीं, अधिवक्ता फैजान खान ने इसे एक महत्वपूर्ण कानूनी पहल करार दिया, जो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। न्यायालय ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। Shahrukh Khan