New Year 2025 : नए साल का जश्न होगा फीका! नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, आदेश जारी, जानिए क्या-क्या रहेगी पाबंदी?

New Year 2025 : इस बार भी नए साल का जश्न फीका रहने वाला हैं। दरअसल सरकार ने 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है, जिसका मतलब है कि इस साल भी दिल्ली में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सरकार ने यह आदेश दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जारी किया है, और अब दिल्ली के लोग नए साल (New Year) पर भी पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। यह निर्णय दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान दिया।
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अब दिल्ली-एनसीआर में पूरे साल पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। इस फैसले के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चौथे चरण को फिर से लागू कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली और एनसीआर के अन्य राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा, से भी आग्रह किया है कि वे भी दिल्ली के समान पटाखों पर प्रतिबंध लागू करें। कोर्ट ने राजस्थान के उस हिस्से का भी उल्लेख किया, जो एनसीआर के दायरे में आता है, जहां पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा कि पिछले साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश का पालन बहुत कम हुआ था, और अब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता है।