Chhattisgarh

New Rent Guidelines: किराए पर मकान देने वाले हो जाए सावधान, यह जानकारी पहले थाने में देना अनिवार्य

New Rent Guidelines: किराए पर मकान देने वाले हो जाए सावधान, यह जानकारी पहले थाने में देना अनिवार्य

जशपुर | New Rent Guidelines: जशपुर में बढ़ते असामाजिक तत्वों के आतंक और अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने किराए पर मकान देने वाले मालिक, लॉज और गेस्टहाउस संचालक के लिए एडवाइजरी जारी किया है. जारी एडवाइजरी के अनुसार, किराए पर रहने वालों की सूचना सम्बंधित थाना और चौकी को अनिवार्य रूप से देने को कहा गया है. वहीं मामले में एसपी शशिमोहन सिंह ने कहा कि कुछ मामलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति बिना उचित सत्यापन के आवास किराए पर लेने में सफल हो रहे हैं. इसकी वजह से विभिन्न सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है. किरायेदारों से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे मूल पहचान पत्र देखने के बाद ही किराये पर घर दे. किरायेदारों दो रेफरेंस देने और उनके संपर्क विवरणों का सत्यापन करना अनिवार्य करे.

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उन्होंने बताया कि भविष्य के संदर्भ के लिए सभी किरायेदारो के नाम, पता, संपर्क जानकारी और उनके पहचान दस्तावेजों की प्रतियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखे. नए किरायेदारों और उनके विवरण के बारें में स्थानीय पुलिस थानों को सूचित करना अनिवार्य है.

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एसपी ने कहा कि, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34(6) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त मकान मालिकों का आदेशित किया गया है. साथ ही एसपी ने सभी नागरिकों से इसमें सहयोग करने की अपील की.

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Mahendra Sahu

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