
नई दिल्ली। FIR On Rahul Gandhi : दिल्ली पुलिस ने संसद भवन परिसर में हुई धक्कामुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह मामला भाजपा सांसदों बांसुरी स्वराज, हेमंग जोशी, और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में दर्ज हुआ है। वहीं, कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस ने अभी विचार करना शुरू किया है। यह विवाद बाबासाहेब आंबेडकर से जुड़े मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच प्रदर्शन के दौरान हुआ।
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धक्कामुक्की के इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) शामिल हैं।
FIR On Rahul Gandhi : भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धक्कामुक्की की, जिसके कारण भाजपा के बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं, राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि भाजपा के सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी नेताओं को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का-मुक्की की। उन्होंने कहा कि यह संसद है, और संसद में प्रवेश उनका अधिकार है। राहुल ने यह भी कहा कि मुख्य मुद्दा संविधान और बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान है।