Mungeli News : पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 10 हजार अर्थ दंड, अधिवक्ता प्रकाश गन्धर्व ने दिलवाई सजा
Mungeli News : पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 10 हजार अर्थ दंड, अधिवक्ता प्रकाश गन्धर्व ने दिलवाई सजा

Mungeli News : रजनीश सिंह/ मुंगेली : सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीश चन्द्र कुमार अजगल्ले ने 1 फरवरी 2025 को सत्र प्रकरण क्रमांक 34/2023 में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त मनीष निषाद को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत पत्नी की हत्या का दोषी पाया। मनीष निषाद को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
Mungeli News : घटना 21 जून 2023 की है, जब मनीष निषाद ने अपनी पत्नी टकेश्वरी निषाद के साथ किसी बात को लेकर विवाद किया और मारपीट करते हुए उसे मृत्युपर्यंत घायल कर दिया। घटना ग्राम दशरंगपुर स्थित उनके शासकीय आवास पर हुई थी, जहां मनीष निषाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत था।
Mungeli News : पुलिस ने तुरंत मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और फिर जांच के बाद मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश गंधर्व ने पैरवी की। संपूर्ण सुनवाई के बाद, न्यायालय ने मनीष निषाद को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।