Chhattisgarh
Good News : व्यापारियों को मिली राहत, अब 1 लाख तक के सामान पर नहीं E-Way Bill, आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी

रायपुर। Good News : व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख रुपए तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को व्यापार में सहूलियत मिलेगी।
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Good News : कौन-से उत्पाद शामिल हैं?
- पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद
- विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड
- आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील के सामान
- कोयला
इन वस्तुओं के लिए 50 हजार रुपए से अधिक की ट्रांसपोर्टिंग पर E-Way Bill आवश्यक होगा, जबकि अन्य सामान के लिए यह सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
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व्यापारियों की मांग पर सरकार का फैसला
छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स और कैट ने सरकार से यह मांग की थी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह कदम छोटे और मध्यम व्यापारियों को व्यापार में सहूलियत देगा।