Local News : प्रदेश के तीन नामी गिरामी निजी कालेजों पर गिरी गाज, लगा 10-10 लाख रुपया जुर्माना

रायपुर। Local News : राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां तीन निजी कालेजों में जुर्माने की कार्यवाही की गई है. इन निजी कालेजों पर 10-10 लाख रुपये जुर्माने लगाया गया है. इतना ही नहीं छात्रों के पैसे भी लौटाने होंगे। इन निजी कालेजों में अधिक फ़ीस वसूली की लगातार शिकायत मिल रही थी. जिसके बाद आज की कार्यवाही की गई है.
आदेश की मानें तो संसथान को 7 फीसदी ब्याज की दर से छात्रों के फ़ीस वापिस करने होंगे। जिन निजी संस्थानों पर आज गाज गिरी है. उनमें श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मोवा-रायपुर, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर व श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भिलाई के नाम शामिल हैं.
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Local News : इन कालेजों में एमबीबीएस, एमडीएमएस पाठ्यक्रमों के संचालन में ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एवं मेस के नाम पर अत्यधिक राशि छात्रों से लिये जा रहे थे. जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी.
Local News : शिकायत प्राप्त होने पर समिति द्वारा संबंधित तीनों मेडिकल कॉलेजों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर और उनसे खाते के विवरण की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् समिति ने यह पाया कि तीनों ही कॉलेज ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एवं मेस के लिये जिसे वे केवल न लाभ-न हानि के रूप में ही संचालित कर सकते हैं अर्थात् वास्तविक खर्च को ही लेने की अधिकरिता उन्हें हैं, लेकिन उनकी ओर से मनमानी राशि छात्रों से ली जा रही है।
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वसूली सूची
श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भिलाई
ट्रांसपोर्ट : 2.50 लाख (वास्तविक शुल्क 4,635)
हॉस्टल : 2.46 लाख (वास्तविक शुल्क 53,337)
मेस : 56,700 (वास्तविक शुल्क 51,015)
अधिक वसूली : 4,43,713 प्रति छात्र
श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर
ट्रांसपोर्ट : 5.50 लाख (वास्तविक शुल्क 13,719)
हॉस्टल : 50,583
मेस : 27,476
अधिक वसूली : 4,58,222 प्रति छात्र
रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर
ट्रांसपोर्ट : 5.50 लाख (वास्तविक शुल्क 13,384)
हॉस्टल : 37,748
मेस : 45,275
अधिक वसूली : 4,53,593 प्रति छात्र