Chhattisgarh

Liquor Ban : मदिरा प्रेमियों के लिये आ रही बुरी खबर, इन दो दिनों नहीं मिल पायेगी शराब

रायपुरLiquor Ban : नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले में 9 फरवरी से 11 फरवरी तक सभी शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के जारी आदेश के अनुसार, देशी मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट दुकानें, अहाते और मद्य भांडागारों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत लिया गया है, जिसके अंतर्गत चुनाव या विशेष अवसरों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आदेश के अनुसार, नगर पालिक निगम क्षेत्र की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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Liquor Ban : शराब दुकानें बंद होने की खबर सुनते ही मदिरा प्रेमियों में हलचल मच गई। कई लोग बंद के पहले दिन शराब का जुगाड़ करते दिखे। हालांकि, प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अवैध शराब बिक्री पर नजर रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का मानना है कि शराब बिक्री पर रोक से किसी भी अप्रिय घटना की संभावना कम होगी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे।

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प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब बिक्री या अवैध रूप से स्टॉक करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों को लगातार निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश का प्रभाव 11 फरवरी की रात तक रहेगा, जिसके बाद स्थिति सामान्य होगी।

Mahendra Sahu

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