CG BREAKING : साय सरकार का बड़ा फैसला! अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, नए दुकान अधिनियम से यह होगा फायदा
CG BREAKING : साय सरकार का बड़ा फैसला! अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, नए दुकान अधिनियम से यह होगा फायदा

रायपुर | CG BREAKING : छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में नया “दुकान एवं स्थापना अधिनियम” लागू किया गया है। CG BREAKING
इस नए अधिनियम के तहत छोटे दुकानदारों को राहत देने और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब तक लागू 1958 का पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में था, लेकिन नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा। यह नया कानून अब केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा, जबकि पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं। CG BREAKING
नए नियमों के तहत, दुकान और स्थापनाओं के पंजीकरण शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। शुल्क 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है, जो पहले 100 रुपये से 250 रुपये के बीच था। श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकेगी। CG BREAKING
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महत्वपूर्ण बदलावों में एक यह है कि अब दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने की अनिवार्यता नहीं होगी, और दुकानें पूरे सप्ताह 24 घंटे खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। महिला कर्मचारियों को रात में काम करने की अनुमति कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ दी जाएगी। साथ ही, सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे, और हर साल 15 फरवरी तक वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। CG BREAKING
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नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के समाधान के लिए कम्पाउंडिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे व्यापारी कोर्ट की कार्रवाई से बच सकते हैं। पहले पंजीकरण का कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। CG BREAKING
इन बदलावों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीकरण प्रक्रिया सरल होगी, और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर तरीके से संरक्षण किया जा सकेगा। CG BREAKING