Indigo Airlines : इंडिगो एयरलाइंस के इस गलती की वजह से लगा साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना, क्या बोले-कंपनी, पढ़िए खबर
Indigo Airlines : इंडिगो एयरलाइंस के इस गलती की वजह से लगा साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना, क्या बोले-कंपनी, पढ़िए खबर

Indigo Airlines : नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में विधिक माप विभाग ने इंडिगो एयरलाइंस पर साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जुर्माना अदा भी कर दिया है।
Indigo Airlines : विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारी मनोज कुमार ने बुधवार को बताया कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी एयरबस 320 विमान की सीट और स्पेस को लेकर एक विज्ञापन में गैरकानूनी यूनिट (इंच) में जानकारी दी थी, जो यात्रियों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। जबकि भारत में 1956 से मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, और विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत सभी माप और यूनिट्स को इंटरनेशनल सिस्टम पर आधारित होना चाहिए।
Indigo Airlines : उन्होंने बताया कि इस प्रकार के माप का इस्तेमाल माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 11 का उल्लंघन करता है, जो कहता है कि किसी वस्तु या सेवा के बारे में केवल स्टैंडर्ड यूनिट्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। विभाग ने इस विज्ञापन की जांच की और पाया कि यह नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इसके बाद कंपनी के निदेशकों को शो कॉज नोटिस भेजा गया।
Indigo Airlines : कंपनी ने पहले नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दूसरा नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में चेतावनी दी गई कि यदि कंपनी ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत मामले का समाधान नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Indigo Airlines : इस पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए शमन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और साथ ही जुर्माना राशि के रूप में 4,50,000 रुपये यूपी राज्य कोष में जमा कर दिए। इसके साथ ही कंपनी ने विज्ञापन में सुधार किया और इसकी जानकारी विभाग को भी भेजी।