
Kerala High Court : केरल हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष नए साल की पूर्व संध्या पर अपनी मां से जश्न मनाने के लिए पैसे न देने पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी बेटे को जमानत दे दी। महिला ने अदालत से कहा था कि वह अपने बेटे को जेल में सड़ते हुए नहीं देख सकती हैं, जिस पर कोर्ट ने जमानत का आदेश दिया।
Kerala High Court : न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि वह मां के दर्द और उसकी किस्मत को देखते हुए आरोपी को जमानत देने के लिए मजबूर हैं। साथ ही, न्यायमूर्ति ने कहा, ”हमारे देश के युवाओं की मानसिक स्थिति सचमुच हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है।”
Kerala High Court : अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (बेटे) ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के लिए अपनी मां से पैसे मांगे थे, और पैसे न देने पर उसने अपनी मां पर हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। हालांकि, मां ने बाद में हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसे अपने बेटे को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है।
Kerala High Court : अदालत ने कहा, ”मुझे यकीन है कि महिला के शरीर पर लगे घाव शायद ठीक न हुए हों, लेकिन बेटे के प्रति उसका प्यार उन घावों पर हावी हो गया है। एक मां का अपने बेटे के प्रति प्यार हमेशा बना रहता है, जैसे गुलाब का फूल हमेशा खिला रहता है।”
Kerala High Court : कोर्ट ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि समाज और माता-पिता को युवा पीढ़ी पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिश्ते अच्छे लोगों के साथ हों। आरोपी को एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 118 (हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना) और 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था।