GST Council : पॉपकॉर्न पर तीन तरह के टैक्स, अन्य करों की दरें भी अलग, जीएसटी काउंसिल से राहत की खबर नहीं

नई दिल्ली। GST Council : सिनेमा में पॉपकॉर्न खाने जा रहे है तो उस पर लगने वाले टैक्स, जीएसटी के आंकड़े को पहले जान लें, क्योंकि पॉपकॉर्न पर तीन तरह के टैक्स लगने जा रहा है. बता दे कि राजस्थान के जैसलमेर में 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक से आम जनता ने कुछ राहत मिलने की उम्मीद की थी,
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GST Council : परन्तु रही सही उम्मीद भी ढह चुकी है. हालंकि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी फिलहाल स्थिर रखी गई है. वर्तमान में हेल्थ टर्म लाइफ और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है. वहीं पॉपकॉर्न और पुरानी कारों पर जीएसटी दरें बढ़ा दी गई है.
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GST Council : मिक्स रेडी टु ईट अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी, कैरेमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दरें निर्धारित की गई है. पुरानी छोटी पैट्रोल-इलेक्र्टिक कारों पर जीएसटी दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है.