Elections : शासकीय कर्मचारियों के छुट्टी पर बैन, ट्रांसफ़र और प्रमोशन GAD ने जारी की निकाय व पंचायत चुनाव की आचार संहिता की गाइडलाइन

रायपुर। Elections : छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता लागू होने की संभावना है। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, शासकीय कर्मचारियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। साथ ही मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को भी आचार संहिता के तहत विशेष दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
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मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के लिए भी आचार संहिता के तहत कुछ खास निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
आचार संहिता के तहत शासकीय कर्मचारियों के लिए कई प्रतिबंध होंगे। इनमें सबसे प्रमुख प्रतिबंध कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर होगा। आचार संहिता लागू होने के बाद शासकीय कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने के लिए कलेक्टर द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके बिना कर्मचारी या अधिकारी छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा, प्रमोशन, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।