Chhattisgarh

CG NEWS : महिला आयोग ने सुनाया फैसला, पत्नी को तलाक दिए बिना की दूसरी शादी, एक एकड़ जमीन और हर महीने 3 हजार रुपए देगा पति

CG NEWS : महिला आयोग ने सुनाया फैसला, पत्नी को तलाक दिए बिना की दूसरी शादी, एक एकड़ जमीन और हर महीने 3 हजार रुपए देगा पति

 CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने आज रायपुर कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 302 मामलों की सुनवाई की गई।

CG NEWS : एक मामले में आवेदिका ने बताया कि उसके पति ने बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लिया है, जिससे उसकी एक बच्ची भी है। पति द्वारा न तो उसे और न ही बच्चों को भरण-पोषण दिया जा रहा था। महिला आयोग ने इसे एक अपराधिक मामला मानते हुए पति को प्रति माह 3 हजार रुपए और ससुर को 1 एकड़ जमीन देने की सहमति पर मामला सुलझाने की दिशा में कार्रवाई की।

CG NEWS : एक अन्य मामले में आवेदिका ने बताया कि उसके पति ने किए गए कार्यों का बकाया भुगतान नहीं किया। महिला आयोग ने उचित दस्तावेजों के आधार पर बकाए का भुगतान करने का आदेश दिया और मामले के समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

CG NEWS : एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके बेटे ने 5 लाख रुपये का लोन लिया था और उसे चुकता नहीं किया, जिसके चलते रिकवरी एजेंट द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। महिला आयोग ने दोनों पक्षों से समझौता करने की सलाह दी ताकि मामला सुलझ सके।

CG NEWS : मां की संपत्ति पर बंटवारे को लेकर एक मामले में आयोग ने सुझाव दिया कि सभी भाई-बहनों के बीच संपत्ति का समान बंटवारा एक सुलहनामे के माध्यम से किया जाए।

CG NEWS : इसके अलावा, एक प्रकरण में आवेदिका ने आरोप लगाया कि अनावेदकों ने सोशल मीडिया पर उसका चरित्र हनन किया। आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए अनावेदकों को थाना प्रभारी के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए।

CG NEWS : महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्य सरला कोसरिया, लक्ष्मी वर्मा, ओजस्वी मंडावी और दीपिका शोरी ने सुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लिया।

Mahendra Sahu

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