CG News : ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं की यातायात पुलिस ने ली बैठक, मोडिफाई सायलेंसर न बेचने की दी हिदायत
CG News : ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं की यातायात पुलिस ने ली बैठक, मोडिफाई सायलेंसर न बेचने की दी हिदायत

रायपुर | CG News : पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर, डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार, यातायात पुलिस रायपुर ने शहर के आटो पार्ट्स विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि वे वाहनों में पटाखों की आवाज निकालने वाले मोडिफाई सायलेंसर न बेचें। CG News
साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि यदि किसी आटो पार्ट्स विक्रेता ने इस प्रकार के सायलेंसर बेचे तो उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 181 (क) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह महीने तक की कारावास या एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है। CG News
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बैठक के दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर, सतीश ठाकुर और गुरजीत सिंह ने विक्रेताओं को समझाया कि मोटरयान अधिनियम के तहत वाहन में मानक के विपरीत पार्ट्स लगाना और बेचना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। इस प्रकार के सायलेंसर, जो बुलेट वाहनों में लगाए जा रहे हैं, सार्वजनिक मार्गों पर पटाखों जैसी तेज आवाज निकालते हैं, जिससे अन्य वाहन चालकों को अचानक घबराहट होती है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा उत्पन्न हो सकता है। CG News
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इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस रायपुर ने आटो पार्ट्स विक्रेताओं को मोडिफाई सायलेंसर न बेचने की हिदायत दी। बैठक में रायपुर शहर के कई प्रमुख आटो पार्ट्स विक्रेता उपस्थित थे, जिन्होंने भविष्य में इस प्रकार के सायलेंसर न बेचने का आश्वासन दिया। CG News