CG NEWS : शिक्षक की मौत और स्कूली बच्चों के घायल होने का मुद्दा विधानसभा में उठा, मुख्यमंत्री ने बताया चार शिक्षकों को जांच में पाया गया दोषी
CG NEWS : शिक्षक की मौत और स्कूली बच्चों के घायल होने का मुद्दा विधानसभा में उठा, मुख्यमंत्री ने बताया चार शिक्षकों को जांच में पाया गया दोषी

CG NEWS : रायपुर । मोहला मानपुर के स्कूली बच्चों से भरी बस पिछले महीने कोंडागांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। इस हादसे में एक शिक्षक की जान गयी थी, वहीं 30 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हुए थे। ये मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उठा। इन्द्रशाह मंडावी ने मुख्यमंत्री से ये जानना चाहा कि जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के ग्राम केंवटटोला से शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हुई दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त अधिकारियों के नाम व पद की जानकारी बतायें।
CG NEWS : साथ ही उन्होंने ये भी जवाब मांगा कि जांच रिपोर्ट में दोषी कौन-कौन पाए गए? कौन कौन से अधिकारी ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का निरीक्षण किया? और दुर्घटना में मृत एवं गंभीर रूप से घायलों को कितना आर्थिक मुआवजा दिया गया ?
CG NEWS : जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि जिला मोहला मानपुर-अंबागढ़ चौकी के ग्राम-केंवटटोलासे शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हुई दुर्घटना की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, मोहला-मानपुर अंबागढ़ के द्वारा जांच दल का गठन किया गया था। जांच एस.के.धीवर वि.ख.शि.अधिकारी अं.चौकी। एन. के. निरापुरे प्राचार्य शा. हाईस्कूल कोराचा। आर.के. तिवारी प्र.प्रा. शा.उ.मा.वि.सिंघाभेड़ी से करायी गयी थी।
CG NEWS : जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये व्यक्तियों में भीमराव बारसागढ़े प्र.पा. शा.पूर्व मा.शा केवटटोला। दिलीप गोरे शिक्षक शा.पूर्व मा.शा केवटटोला। बलवन राम हिरवानी शिक्षक शा.पूर्व मा.शा केवट टोला। कोकिला मंडावी शिक्षक शा.पूर्व मा.शा केवटटोला। श्री राजकुमार भूआर्य स.शि. शा.प्रा.शा. केवटटोला शामिल थे।
CG NEWS : मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोंडागांव, तहसीलदार कोंडागांव, जिला कोडागांव, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड मोहला, जिला मोहला मानपुर- अम्बागढ़चौकी ने किया था। वहीं दुर्घटना में गंभीर रूप से 04 घायल छात्रों को रू. 25,000/- प्रति छात्र की दर से मुआवजा प्रदान किया गया एवं मृत शिक्षक के परिजन को विभागीय नियमानुसार रु. 50,000/- अनुग्रह राशि प्रदान किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।