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CG News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सख्त रुख, गृह विभाग के सचिव से मांगा जवाब, कंपनियों को थमाया नोटिस

 

बिलासपुर। CG News : छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी अवैध गतिविधियाँ जारी रहने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग के सचिव से जवाब मांगा है। इसके साथ ही सट्टेबाजी में संलिप्त कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है।

CG News : याचिका पर सुनवाई और पक्ष-विपक्ष
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सुनील नामदेव की ओर से अधिवक्ता अमृतो दास ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत, उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर और अधिवक्ता तुषार धर दीवान ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।

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CG News : याचिकाकर्ता के दावे
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दायर दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया है, फिर भी कई कंपनियां इस नियम का उल्लंघन कर रही हैं। उन्होंने आईपीएल 2025 से संबंधित ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों को भी प्रमाण स्वरूप पेश किया, जिससे यह साबित होता है कि प्रतिबंध के बावजूद इन गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है।

CG News : हाईकोर्ट के निर्देश

  • न्यायालय की रजिस्ट्री में इस याचिका का अभिलेख दर्ज किया जाए।
  • राज्य अधिवक्ता को याचिका की प्रति उपलब्ध कराई जाए।
  • याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का समय दिया जाए।
  • छत्तीसगढ़ गृह विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।
  • सट्टेबाजी में लिप्त प्रतिवादी कंपनियों को नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क जमा करने का आदेश दिया जाए।

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CG News : अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल 2025 को निर्धारित की है। इस सुनवाई में सरकार और संबंधित कंपनियों से विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। अदालत के इस कड़े रुख से ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।

Naveen Kumar

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