CG News : दरिंदे ने 4 साल के मासूम को जिंदा जलाया, हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला, जानिए क्या है पूरा मामला…

रायपुर। CG News : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चार साल के मासूम को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी पंचराम को पहले निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले में संशोधन करते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
CG News : क्या है पूरा मामला?
घटना 5 अप्रैल 2022 की है, जब उरला थाना क्षेत्र में रहने वाली पुष्पा चेतन ने अपने बेटे हर्ष कुमार चेतन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुष्पा ने बताया कि पड़ोसी पंचराम उसके दोनों बेटों दिव्यांश और हर्ष को घुमाने ले गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसने केवल दिव्यांश को लौटाया, जबकि हर्ष को अपने साथ ही रखा। जब देर रात तक हर्ष घर नहीं लौटा तो परिवारवालों ने उसकी तलाश शुरू की।
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CG News : मोबाइल ट्रैकिंग से हुआ आरोपी का पता
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी पंचराम का मोबाइल नंबर ट्रेस किया, जिसकी लोकेशन नागपुर में मिली। इसके बाद पुलिस ने 7 अप्रैल 2022 को उसे नागपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पंचराम ने स्वीकार किया कि उसने हर्ष की हत्या कर शव को नेवनारा और अकोली खार के पास जलाया। 8 अप्रैल को पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अधजला शव बरामद किया, जिसे बच्चे के पिता जयेंद्र चेतन ने पहचाना।
CG News : एकतरफा प्यार बना मासूम की मौत की वजह
पुलिस जांच में यह सामने आया कि आरोपी पंचराम, हर्ष की मां पुष्पा चेतन से एकतरफा प्यार करता था। वह उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था और इसी कारण उसने मासूम हर्ष को रास्ते से हटाने के लिए यह जघन्य अपराध किया।
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CG News : पहले फांसी की सजा, फिर उम्रकैद में तब्दील
रायपुर के 7वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तीन महीने पहले पंचराम को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा गया, जहां चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की।
CG News : हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हालांकि यह अपराध जघन्य है, लेकिन इसे “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि दोषी की उम्र 35 साल है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए मृत्युदंड की जगह उम्रकैद की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। अब आरोपी को पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी।