CG NEWS : उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला : नियमित RHO के ऑनलाइन वर्क नहीं करने पर CMHO के वेतन रोकने के आदेश को कोर्ट ने किया खारिज
CG NEWS : उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला : नियमित RHO के ऑनलाइन वर्क नहीं करने पर CMHO के वेतन रोकने के आदेश को कोर्ट ने किया खारिज

CG NEWS : गौरेला पेंड्रा मरवाही: नियमित नर्सिंग कर्मचारी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (RHO) द्वारा ऑनलाइन कार्य न करने पर सीएमएचओ द्वारा वेतन रोकने की कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय ने गलत ठहराते हुए खारिज कर दिया है। सीएमएचओ ने कलेक्टर के अनुमोदन पर यह कार्यवाही की थी।
CG NEWS : जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने 07 अक्टूबर 2024 और 22 अक्टूबर 2024 को शासन, प्रशासन और विभाग को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन डाटा एंट्री के कार्य को बंद करने और कर्मचारियों को उनके मूल कार्यों को करने की अनुमति देने की मांग की थी। इसके बावजूद, कई जिलों के सीएमएचओ द्वारा दबाव डालकर ऑनलाइन कार्य करने और वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए थे।
CG NEWS : संघ के प्रदेश अध्यक्ष टारजन गुप्ता और प्रदेश सचिव प्रवीण ढीडवंशी ने कहा कि ऑनलाइन डाटा एंट्री कार्य विशेष तकनीकी वेबसाइट और मोबाइल एप्स के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि RHO कर्मचारियों को इस प्रकार के कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इसके बावजूद, ये कर्मचारी अपनी मूल जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं।
CG NEWS : संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश जायसवाल और प्रवक्ता सुरेश पटेल ने कहा कि विभाग द्वारा पहले ही ऑनलाइन कार्य के लिए जेएसए/पीएडीए की नियुक्ति की गई थी, इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवा देने वाले कर्मचारियों से यह कार्य लिया जा रहा है। कर्मचारी असमर्थता प्रकट करते हुए ऑनलाइन कार्य बंद कर अपने मूल कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं।
CG NEWS : इसके बाद, जीपीएम सीएमएचओ ने आयुष्मान कार्ड से संबंधित कार्य अपूर्ण होने पर कुछ कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ संबंधित कर्मचारियों ने रविकर पटेल – वकील -बिलासपुर हाईकोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने वेतन रोकने के आदेश को गलत ठहराते हुए वेतन भुगतान के आदेश दिए।
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CG NEWS : संघ के आईटी सेल प्रभारी संतलाल साहू ने कहा कि यदि विभाग को ऑनलाइन डाटा एंट्री ऑपरेटर की कमी है, तो उनकी भर्ती की जानी चाहिए। अन्य संवर्ग से यह कार्य कराना स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर रहा है। विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर विभाग इस तरह के दमनात्मक आदेश जारी करता है, तो संघ उग्र आंदोलन, घेराव, मानवाधिकार आयोग और माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेगा।