CG CRIME : नाबालिग से अभद्रता, आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
CG CRIME : Indecent behaviour with a minor, action taken against the accused under BNS and POCSO Act

तिल्दा-नेवरा। CG CRIME : तिल्दा-नेवरा में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। सिंधी पंचायत भवन के पास एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका से अश्लील हरकत करने के आरोप में स्थानीय युवक मिलिंद जैन के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
घटना 26 अप्रैल की बताई जा रही है, जब नाबालिग अपनी बहनों के साथ मेमोस खाते समय सिंधी पंचायत भवन के सामने मौजूद थी। इसी दौरान मिलिंद जैन कार से वहां पहुंचा और नाबालिग बालिका को देखकर सिर के इशारे से उसे कहीं और चलने का संकेत दिया। बालिका घबराकर मौके पर ही अपने मामा को जोर से आवाज लगाई।
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आवाज सुनते ही पीड़िता के मामा दौड़कर आए और मिलिंद जैन से पूछताछ की। नाबालिग ने अपने मामा को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद भी हुआ।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने पहले भी मिलिंद जैन द्वारा अश्लील इशारे किए जाने की शिकायत अपने माता-पिता से की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने तत्काल तिल्दा-नेवरा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
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पुलिस ने आरोपी मिलिंद जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 79 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
क्या है लगाई गई धाराएं:
– भारतीय न्याय संहिता 2023, धारा 79: अश्लील हरकतों से संबंधित अपराध।
– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, धारा 12: नाबालिग के साथ अश्लील कृत्य।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।