Property Tax : अब 30 अप्रैल तक भर सकेंगे संपत्ति कर, छत्तीसगढ़ सरकार ने दी 30 दिन की विशेष छूट
Property Tax : Now you can pay property tax till 30th April, Chhattisgarh government has given special exemption of 30 days

रायपुर। Property Tax : छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब लोग 30 अप्रैल 2025 तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।
Property Tax इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय थी, लेकिन लोकसभा चुनाव, निकाय परिसीमन, मतदाता सूची पुनरीक्षण और आदर्श आचार संहिता के कारण सरकारी कर्मचारियों की व्यस्तता को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 दिन की अतिरिक्त छूट दी है।
क्यों मिली छूट?
Property Tax राजस्व संग्रहण पर इन चुनावी और प्रशासनिक गतिविधियों का असर पड़ा। इस वजह से नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है।
घर-घर जाकर कर वसूली और ऑनलाइन भुगतान पर जोर
Property Tax विभाग ने निर्देश दिए हैं कि निकाय कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर वसूली का कार्य करें और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही, इस पूरे अभियान की जानकारी राज्य शासन को भेजी जाए।
कहां-कहां लागू होगा आदेश?
यह निर्देश प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों पर लागू होगा।
नागरिकों के लिए मौका
जिन लोगों ने अब तक संपत्ति कर जमा नहीं किया है, उनके लिए यह एक और मौका है कि बिना किसी जुर्माने के 30 अप्रैल 2025 तक टैक्स जमा कर अपना दायित्व निभाएं।