CG BREAKING : भारतामाला प्रोजेक्ट में घोटाले पर EOW की छापेमारी, SDM सहित 17-20 अधिकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी
CG BREAKING : भारतामाला प्रोजेक्ट में घोटाले पर EOW की छापेमारी, SDM सहित 17-20 अधिकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी

CG BREAKING : रायपुर। भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू ने आज सुबह नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग-भिलाई, आरंग और प्रदेश के अन्य जिलों में लगभग 20 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जानकारी के अनुसार, ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन अभनपुर एसडीएम निर्भय साहू और तत्कालीन तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के रायपुर स्थित घरों के साथ-साथ लगभग 17 से 20 अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के ठिकानों पर भी छापा मारा है। ईओडब्ल्यू की टीम इन ठिकानों पर संबंधित दस्तावेजों की खोज कर रही है।
CG BREAKING : शुरुआत में यह जानकारी सामने आई थी कि कुछ सरकारी अधिकारियों, भू-माफियाओं और प्रभावशाली लोगों ने मिलकर फर्जी तरीके से करीब 43 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि प्राप्त कर ली। हालांकि, विस्तृत जांच के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 220 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। अब तक जांच एजेंसी को 164 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का रिकॉर्ड भी मिल चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने 6 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की थी।
CG BREAKING : इस घोटाले को लेकर चरणदास महंत ने विधानसभा बजट सत्र 2025 में भी इसे उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू (EOW) को सौंपने का निर्णय लिया गया था। अब ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की जांच को और तेज कर दिया है।
CG BREAKING : भारतमाला परियोजना का मुआवजा घोटाला क्या है?
CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखपट्टनम तक 950 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना में रायपुर से विशाखपट्टनम तक फोरलेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक सिक्स लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने कई किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया है और इसके बदले में उन्हें मुआवजा दिया जाना है, लेकिन कई किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। विधानसभा बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद इस मामले में जांच का निर्णय लिया गया।
CG BREAKING : भूमि अधिग्रहण नियम
CG BREAKING : भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत यदि किसी हितग्राही से 5 लाख रुपये कीमत की जमीन ली जाती है, तो उस कीमत के अतिरिक्त उतनी ही राशि यानी 5 लाख रुपये सोलेशियम के रूप में भी दी जाएगी। इस प्रकार, उस जमीन का मुआवजा कुल 10 लाख रुपये होगा, और 5 लाख रुपये सोलेशियम के रूप में मिलेंगे। इस तरह, हितग्राही को कुल 20 लाख रुपये मिलेंगे।
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