BIG NEWS : खरसिया-नवा रायपुर-परमकलाकसा नई रेल लाइन को लेकर ज़मीनों पर लगी बड़ी रोक, इन गांवों में थमी खरीदी-बिक्री
BIG NEWS : Major ban on land for Kharsia-Nava Raipur-Paramkalakasa new railway line, buying and selling stopped in these villages

रायपुर। BIG NEWS : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से निकलकर खरसिया होते हुए परमकलाकसा तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना को लेकर ज़मीनी स्तर पर तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के मद्देनज़र अब रायपुर ज़िले के कई गांवों में ज़मीन की खरीदी-बिक्री, खाता विभाजन और प्रयोजन परिवर्तन पर रोक लगा दी गई है।
रायपुर कलेक्टर ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुरोध पर खरोरा, मंदिर हसौद और गोबरा नवापारा (अभनपुर) तहसील के चुनिंदा ग्रामों में तत्काल प्रभाव से ये प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अब इन क्षेत्रों में अगली सूचना तक बटांकन, विक्रय, अंतरण और खनन अनुमति आदि के सभी कार्य रोक दिए गए हैं।
इन गांवों में लगी रोक :
BIG NEW खरोरा तहसील: आलेसुर, पचरी, छड़िया, नाहरडीह, पथराकुण्डी, मांठ, बेलदारसिवनी, बुड़ेनी
मंदिर हसौद तहसील: खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, परसदा उमरिया, गुजरा, धमनी, गनौद
गोबरा नवापारा (अभनपुर) तहसील: खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव, गिरोला, बेलभाठा, उरला, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोंढरा, खट्टी, परसदा
क्यों लगी है रोक :
BIG NEW राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, भूमि अर्जन से पहले छोटे टुकड़ों में बटांकन और अंतरण की प्रक्रिया से मूल ज़मीन मालिकों को लाभ मिलने की बजाय बिचौलियों और भू-माफियाओं को फायदा होता है। इससे परियोजना की लागत भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। इसी को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है।
प्रशासन का निर्देश :
BIG NEW सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि परियोजना से संबंधित भूमि का कोई भी अंतरण या प्रयोजन परिवर्तन कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना न किया जाए। साथ ही, खनन संबंधी किसी भी आशय पत्र के बाद भी ऐसी भूमि को बिना स्वीकृति के ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।