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BIG NEWS : दिल्ली कोर्ट ने बहू से दुष्कर्म के आरोप में ससुर समेत तीन आरोपियों को बरी किया

BIG NEWS : Delhi court acquitted three accused including father-in-law on charges of raping daughter-in-law

दिल्लीBIG NEWS : दिल्ली स्थित पटियाला हाउस की स्पेशल कोर्ट ने एक 68 वर्षीय ससुर पर अपनी बहू द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों को झूठा पाया और उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि महिला के बयानों में निरंतर विरोधाभास पाए गए, जिसके कारण उनकी गवाही को विश्वसनीय नहीं माना जा सका।

महिला ने अपने ससुर पर न सिर्फ दुष्कर्म का आरोप लगाया, बल्कि यह भी दावा किया कि उसने उसे जान से मारने के उद्देश्य से ‘ऑल आउट’ नामक कीटनाशक जबरन पिला दिया। हालांकि, जांच के दौरान महिला के बयानों में विसंगतियां सामने आईं और यह मामला एक वैवाहिक विवाद के रूप में सामने आया, जिसे गंभीर आपराधिक स्वरूप दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को दोषी ठहराना केवल महिला की अपुष्ट गवाही के आधार पर न्यायोचित नहीं होगा। इस मामले में आरोपी के वकील रवि द्राल ने तर्क दिया कि 68 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा 40 वर्ष छोटी महिला से दुष्कर्म करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था।

इस फैसले के बाद, ससुर और अन्य दो आरोपियों को दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया गया है।

Chhagan Sahu

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