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BIG NEWS : निजी स्कूलों के मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर लगी रोक, कैबिनेट ने पास किया स्कूल फीस एक्ट
BIG NEWS : Arbitrary fee hike by private schools banned, Cabinet passes School Fees Act

नई दिल्ली। BIG NEWS : दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसले में स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे अब निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाई जा सकेगी। यह अधिनियम लंबे समय से अभिभावकों की एक प्रमुख मांग रही है।
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कैबिनेट की बैठक में यह एजेंडा पूर्व में सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन मंत्री आशीष सूद द्वारा इसे टेबल एजेंडा के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे तुरंत स्वीकृति मिल गई। अब तक दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण और उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था।
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सरकार का कहना है कि इस अधिनियम से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की घोषणा की जाएगी।