Bacheli News : नगर पालिका चुनाव : नाम निर्देशन पत्र प्राप्त के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्र 28 जनवरी तक, नाम वापसी 31 जनवरी तक लिया जाएगा
Bacheli News : नगर पालिका चुनाव : नाम निर्देशन पत्र प्राप्त के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्र 28 जनवरी तक, नाम वापसी 31 जनवरी तक लिया जाएगा

Bacheli News : फकरे आलम खान/दंतेवाड़ा -बचेली : नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 हेतु नाम निर्देशन प्रक्रिया के संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के भू-तल सभा कक्ष में रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अधिकारी, कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स श्री आलोक सोनवाने एवं श्री माधव राव रेड्डी के द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।
Bacheli News : प्रशिक्षण में नाम निर्देशन की विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया गया कि इसका अर्थ पूर्व निर्धारित योग्यता रखने वाले निर्वाचित होने के इच्छुक नागरिकों से आवेदन प्राप्त करना, उनकी संवीक्षा और सब कुछ सही पाये जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया में अभ्यर्थी होने की अनुमति प्रदान करना है। इस नगर पालिका आम निर्वाचन-2025 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र दिनांक 22 जनवरी 2025 से दिनांक 28 जनवरी 2025 तक प्राप्त करने एवं नाम वापसी दिनांक 31 जनवरी 2025 तक निर्धारित किया गया है।
Bacheli News : प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि किसी निकाय में वार्डों की संख्या अधिक होने पर 8-10 वार्डों के क्लस्टर बना कर भी नाम निर्देशन पत्र लिए जा सकते हैं। ऐसे क्लस्टर्स में सहायक रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन पत्र ले सकते है। नाम निर्देशन का समय हर दिन (अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। कोषालय बंद रहने का दिवस भी अवकाश के अर्थ में लिया जाएगा। किसी नगरीय निकाय के लिए अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद के लिए नाम निर्देशन पत्र लिए जायेगें। इच्छुक प्रत्याशी स्वयं अथवा अपने प्रस्तावक के माध्यम से अपना नाम निर्देशन प्रारूप 3 को सही-सही भर कर देगें। नाम निर्देशन पत्र पर एक प्रस्तावक का नाम तथा हस्ताक्षर और अभ्यर्थी की अभिस्वीकृति के रूप में उसके हस्ताक्षर अनिवार्य रहेगें।
Bacheli News : प्रत्येक इच्छुक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रारूप 3-क में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह शपथ पत्र भी दो प्रतियों में ही प्रस्तुत किया जावेगा। शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित होगा। इसके साथ ही परिशिष्ट 13 में उद्धृत प्रारूप में इच्छुक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी अभिलेखों में लिखे जाने वाले अपने नाम को हिन्दी और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख कर देगें। इसके साथ ही इच्छुक अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि जमा कर सकते है, अगर पहले भुगतान कर चुके है तो उसकी रसीद जमा करेगें। इसके अलावा अभ्यर्थी अपने तीन नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो साथ में संलग्न करेगें। फोटो 03 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए।
Bacheli News : किसी गणवेश वर्दी में फोटो पूरी तरह वर्जित होगा साथ ही टोपी, रंगीन काला चश्मा धारण करने वाले फोटो अमान्य होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष हेतु निक्षेप राशि 15,000, नगर पालिका पार्षद हेतु निक्षेप राशि 3,000 एवं नगर पंचायत अध्यक्ष हेतु निक्षेप राशि 10,000 नगर पंचायत पार्षद हेतु निक्षेप राशि 1,000 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के महिला होने या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में से किसी भी एक के होने पर निक्षेप राशि निर्धारित की आधी हो जायेगी।
Bacheli News : महिला से भिन्न श्रेणी के होने पर इच्छुक अभ्यर्थी को अपनी जाति का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति एक ही स्थान और पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर रहा हो तो उससे एक ही बार निक्षेप राशि ली जावेगी। किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने के लिए उस नगरीय निकाय मे मतदाता होना अनिवार्य है। किसी वार्ड से पार्षद पद का अभ्यर्थी भी उस निकाय के किसी अन्य वार्ड का मतदाता भी हो सकता है। पार्षद पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थी की आयु नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की तिथि पर कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए एवं अध्यक्ष पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थी की आयु नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की तिथि पर कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए।
Bacheli News : अध्यक्ष पद के लिए अभ्यर्थियों के व्यय सीमा निर्धारित की गई है। इसलिए उन्हे व्यय लेखा संधारण करना होगा जो नामांकन की तिथि से ही प्रारंभ होगा। जिसके लिए प्रत्येक आवेदक को नाम निर्देशन के साथ ही प्रारूप प्रदान की जावेगी। कोई नाम निर्देशन प्राप्त होते ही संबंधित आरओ/एआरओ उसकी सरसरी जांच करेंगे और चेक लिस्ट से मिलान करेंगे। जहां कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है यहां निरंक लिखा जायेगा पर खाली नहीं छोड़ा जायेगा। यदि आवेदक को अपना नाम हिन्दी और अंग्रेजी में लिख कर दिया जाना जरूरी होगा। शपथ पत्र (3-क) नाम निर्देशन के अंतिम समय तक जमा किया जा सकता है। चेक लिस्ट दो प्रतियो में बना कर एक प्रति इच्छुक अभ्यर्थी को दी जावेगा।
Bacheli News : नाम निर्देशन पत्र खारिज होने के आधार
Bacheli News : किसी नाम निर्देशन पत्र खारिज होने के आधार अत्यंत सीमित है इसके तहत आवेदक के आयु के आधार पर अपात्र होना, उस निकाय क्षेत्र का मतदाता न होना या फिर प्रस्तावक का उस निर्वाचन क्षेत्र का (निकाय या वार्ड) मतदाता न होना जहां के लिए वह प्रस्ताव कर रहा है, शपथ पत्र का न होना, किसी आरक्षित सीट पर श्रेणी विशेष से भिन्न श्रेणी का होना, निक्षेप राशि का न होना, एक से अधिक वार्ड के लिए पार्षद पद के लिए अभ्यर्थिता, आदि आधार रहेगें। आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के प्रशिक्षण हेतु राजनैतिक दलों की उपस्थिति में 16 नग मशीन स्ट्रांग रूम से निकाला गया। जिसके द्वारा प्रशिक्षण उपरांत मास्टर ट्रेनर्स को मशीन ऑपरेटर के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अंत में उप जिला निर्वाचन अधिकारी दंतेवाड़ा द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश दिए गए।