railway rules: अगर ट्रेन में सफर करते है तो ये खबर जरूर पढ़ें, अब बिना कारण ट्रेन रोकी तो देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना
railway rules: अगर ट्रेन में सफर करते है तो ये खबर जरूर पढ़ें, अब बिना कारण ट्रेन रोकी तो देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना

railway rules: भोपाल: यदि आप रेल यात्रा के दौरान बिना किसी उचित कारण के अलार्म चेन पुलिंग करते हैं, तो अब आपको भारी जुर्माना चुकाना होगा। भोपाल रेल मंडल 6 दिसंबर से इस पर सख्त अभियान शुरू करने जा रहा है। रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि बिना कारण अलार्म चेन खींचने पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि ट्रेन को रोकने (डिटेंशन) का खर्च भी यात्री से वसूला जाएगा। रेलवे ने ट्रेन को रोकने का खर्च 8,000 रुपये प्रति मिनट निर्धारित किया है।
railway rules: अभियान के तहत, अगर किसी यात्री ने बिना कारण चेन पुलिंग की और ट्रेन 5 मिनट तक रुकी, तो उस पर 40,500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी, तो जुर्माना 80,500 रुपये होगा। यह लागत और भी बढ़ सकती है, क्योंकि चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य ट्रेनों का डिटेंशन चार्ज भी वसूला जाएगा, जो 1 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
railway rules: रेलवे ने अलार्म चेन पुलिंग के लिए दो विशिष्ट कारण निर्धारित किए हैं: पहला, जब यात्री की जान को खतरा हो, जैसे दुर्घटना से बचने के लिए गिरने से बचाना, और दूसरा, जब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ट्रेन से छूट गए हों या चढ़ नहीं पा रहे हों। इन परिस्थितियों के अलावा किसी भी अन्य कारण को अवैध माना जाएगा।
इसके अतिरिक्त, अगर चेन पुलिंग के दौरान कोई यात्री ट्रेन से उतरने का प्रयास करता है, तो उसे भी जुर्माना देना होगा। रेलवे यात्रियों को जागरूक करने के लिए लगातार स्टेशन पर घोषणाएं, पोस्टर और जागरूकता अभियान चला रहा है।