CG News : स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जब्त कर अर्थदंड वसूला
CG News : स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जब्त कर अर्थदंड वसूला

रजनीश सिंह, मुंगेली | CG News : कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर जिले के विभिन्न स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। CG News इस कड़ी में ग्राम सांवतपुर, नगपुरा, जरहागांव, लक्षनपुर, बरेला के आवासपारा और सारधा लोरमी में स्थित दुकानों से तंबाकू उत्पाद जैसे गुटका, सिगरेट, तंबाखू और गुड़ाखु की बिक्री करते हुए पाए गए विक्रेताओं के उत्पादों को जब्त कर, उनसे अर्थदंड वसूला गया और बांड ओवर की कार्रवाई की गई। CG News
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CG News डिप्टी कलेक्टर अजय शतरंज ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार, शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस अभियान में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है।
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CG News गौरतलब है कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, और धारा 07, 08 तथा 10 के तहत बिना स्वास्थ्य चेतावनियों के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू है।