E-Challan Penalty : नियम तोडऩे वाले वाहन चालक सावधान, ई-चालान का जुर्माना वसूलने पुलिस देगी अब घरों में दस्तक

रायपुर। E-Challan Penalty : क्या आप वाहन चलाते समय यातायात नियमों की परवाह नहीं करते. क्या आप पर ई-चालान की कार्रवाई हुई है. क्या आप ई-चालान की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया है, तो सावधान आपके घर के दरवाजे पर पुलिस दस्तक दे सकती है. बता दें कि नए मोटर यान अधिनियम रेड लाइट जंप करने पर 300 की जगह दो हजार रूपए, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर एक हजार की जगह दो हजार रूपए और दूसरी बार उल्लंघन पर पांच हजार रूपए का जुर्माना वाहन चालक को देना होगा.
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E-Challan Penalty : जानकारी अनुसार राजधानी में पिछले छह वर्षों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एक लाख 21 हजार से अधिक वाहन चालकों ने ई-चालान की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया है. ऐसे लोगों पर अब सीधे कार्रवाई करने पुलिस घरों तक पहुंचने की ठानी है और अब जुर्माना वसूलने यातायात पुलिस ऐसे चालकों के घर पर दस्तक देगी. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति में वाहन जब्ती की कार्रवाई भी हो सकती है.
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E-Challan Penalty : यातायात उल्लंघन करने वालों को लोक अदालत में पेश होना होगा. जानकारी अनुसार छह साल के अंतराल में 3,05,667 ई-चालान में 1,83,983 वाहन चालकों ने जुमाने की राशि जमा कर दी है जबकि 1,21,684 लोगों ने भुगतान नहीं किया है. ज्ञात हो कि यातायात पुलिस द्वारा आईटीएमएस कैमरे की मदद से रोज नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों का ई-चालान काटा जा रहा है. नियमों को तोडऩे वाले वाहन चालकों के विरूद्ध ई-चालान फोटो के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारी किया जाता है.