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GST Tax : जीएसटी टैक्स, तंबाकू और वीवरेज ड्रिंक्स उत्पादों पर 28 से 35% बढऩे के चांस, मंत्रिमंडल समूह ने दी प्रस्ताव

रायपुर GST Tax :  भारत सरकार सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और खास तरह के वीवरेज ड्रिंक्स पर अधिक जीएसटी टैक्स लगाने ला रही है. इसलिए यदि आप हैं इन उत्पादों के आदी है तो अपने स्वास्थ्य के साथ अपनी जेब ढीली करने के लिए भी हो जाए तैयार.

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GST Tax :  ज्ञात हो कि इन उत्पादों पर अब 28 फीसदी जीएसटी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने जीएसटी ढांचे में सुधार के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समूह ने यह प्रस्ताव दिया है.

वर्तमान में सिगरेट पर 28 फीसदी जीएसटी और लंबाई के हिसाब से पांच फीसदी से 36 फीसदी तक का अतिरिक्त कर लगता है. तंबाकू उत्पादों के अलावा लग्जरी सामानों जैसे कार, इलेक्ट्रानिक्स सामान पर भी अतिरिक्त टैक्स लग सकते हैं.

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GST Tax :  तंबाकू उत्पाद सरकार के लिए अच्छे रेवन्यू उत्पादक है, परन्तु यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है. ऐसे में सरकार अपने टैक्स ढांचे में सुधार करने रेवन्यू में बढ़ोतरी के लिए और लोगों के सेहत को नुकसान ना पहुंचे,

लोग अपनी सेहत के प्रति चिंतित हो इसलिए ऐसे अवांछित पदार्थों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार टैक्स बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है.

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GST Tax :   सरकार के इस कदम से जनभावनाएं प्रभावित नही होगी. जबकि उत्पादक कंपनियों को अपनी मार्केटिंग और उत्पादन तथा बाजार की स्थिति पर नई रणनीति के साथ काम करना होगा. ज्ञात हो कि कंपनी के निवेशकों का रूझान कम होने से शेयर गिरे हैं.

Mahendra Sahu

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