CG NEWS : बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: क्या संविदा कर्मियों की सेवा में होगी कोई बदलाव?
CG NEWS : Bilaspur High Court's big decision: Will there be any change in the service of contract workers?

बिलासपुर । CG NEWS : बिलासपुर हाई कोर्ट ने संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसला सुनाया है, जो न केवल कर्मचारियों, बल्कि प्रशासन के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती, संविदा कर्मचारियों को सेवा से नहीं हटाया जा सकता। इस फैसले ने संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर अनसुलझे सवालों को और बढ़ा दिया है।
यह मामला शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर से जुड़ा है, जहां डाटा एंट्री ऑपरेटरों के संविदा सेवा को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। 2 अप्रैल 2025 को चिकित्सा महाविद्यालय ने इन कर्मचारियों की सेवा बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर 3 अप्रैल 2025 को इसे बिना किसी स्पष्ट कारण के रद्द कर दिया।
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क्या यह कदम नियमों के खिलाफ था?
याचिकाकर्ता शिव कुमार और अन्य कर्मचारियों ने इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सेवा समाप्ति का आदेश पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है, क्योंकि राज्य शासन ने यह तय किया है कि जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारियों को अपनी सेवा में बनाए रखा जाएगा।
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कोर्ट का फैसला और उसकी वजह:
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डीन के आदेश पर रोक लगा दी और उन्हें नोटिस जारी किया, जिसमें जवाब देने के लिए कहा गया। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए यह भी कहा कि संविदा कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक काम पर रखा जाना चाहिए।
यह फैसला चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के डीन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, और यह सवाल उठाता है कि क्या अब सरकार इस आदेश को लागू करने के बाद संविदा कर्मियों की स्थिति में कोई सुधार करेगी।
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अब देखना यह है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद शासन और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या यह फैसला अन्य संविदा कर्मियों के लिए एक नई उम्मीद का रास्ता खोलेगा?
कर्मचारियों और प्रशासन दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो आगामी दिनों में और भी जटिल हो सकता है।