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BIG NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादास्पद आदेश पर जताई कड़ी आपत्ति, “क्या यह टिप्पणी न्यायसंगत है?

Big news : Supreme Court gives controversial order to Allahabad High Court, "Is this comment justified?"

नई दिल्ली। BIG NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर सख्त आपत्ति जताई है, जिसमें एक कॉलेज छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी को जमानत देते हुए कहा गया था कि ‘छात्रा ने खुद मुसीबत को न्योता दिया।’ यह टिप्पणी न्यायिक संवेदनशीलता के खतरनाक उल्लंघन के रूप में मानी जा रही है।

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BIG NEWS हाई कोर्ट के फैसले में यह कहा गया था कि पीड़िता ने अपनी ही परेशानियों को निमंत्रण दिया, जिससे उसका बलात्कार हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, “जमानत देना एक बात है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी देना न्यायिक प्रक्रिया के लिए अस्वीकार्य है।”

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BIG NEWS सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि जजों को अपने शब्दों के प्रति अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए और अपने निर्णयों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

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BIG NEWS यह टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और हालिया फैसले के संदर्भ में आई है, जिसमें अदालत ने कहा था कि ‘पीड़िता के स्तन को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता।’ यह दोनों फैसले महिलाओं के अधिकारों और न्याय के प्रति एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं।

 

Chhagan Sahu

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