Ration Card : इन नियमों का पालन नहीं किया तो हो सकते हैं राशन कार्ड निरस्त, जानें दोबारा चालू करवाने के नियम

नई दिल्ली । Ration Card : भारत में गरीब वर्ग को खाद्य सुरक्षा से जोडऩे राशन कार्ड की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है. जिसके अंतर्गत गरीब तबका राशन लेकर अपने व अपने परिवार का लालन-पालन करते हैं. सरल नियमों के तहत राशन कार्ड की सुविधा से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसका लाभ आसानी से उठा पाते हैं. यह योजना पूरे देश में लागू है. जो भारत देश के नागरिकों के लिए मुहैया कराई गई है.
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Ration Card : यह योजना एक तरह से भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता के तहत है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार उन लोगों को बहुत कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराती जो बाजार भाव में खरीदी नहीं कर पाते. राशन कार्ड बनवाने की पद्धति खाद्य विभाग की ओर से कुछ सरल नियम बनाए गए हैं. जिसका पालन नहीं करने पर राशन कार्ड निरस्त भी कर दिया जाता है और धारक को खाद्य सुविधा नहीं मिल पाता.
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Ration Card : राशन कार्ड धारक यदि लंबे समय से कार्ड का उपयोग नहीं करता तो ऐसे धारकों का नाम सूची से हटा दिया जाता है. छत्तीसगढ़ में छह महीने तक कार्ड का प्रयोग नहीं किया गया तो उन्हें खाद्य विभाग के राशन दुकानों से खाद्यान्न लेने हितग्राही की सूची से हटा दिया जाता है और वे राशन लेने से वंचित हो जाते हैं.
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Ration Card : छत्तीसगढ़ की तरह दिल्ली में तीन महीने, बिहार, झारखंड , हरियाणा में भी तीन महीने तक राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किए जाने पर कार्ड निरस्त कर दिया जाता है. ऐसे में कार्ड धारक उपभोक्ता को खाद्यान्न पाने के लिए अपने कार्ड को दोबारा चालू करवाना पड़ता है. जो आसान नियमों के साथ पुन: हो जाता है. ऐसे में अपने राशन कार्ड का नियमित उपयोग करते रहने से इसके निरस्त होने की संभावना निर्मूल बनी रहती है.