HC ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया, सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को माना गलत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Bilaspur Highcourt) ने अआरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लग रोक को हटा दिया है। जस्टिस राकेश पांडेय की बेंच ने मामले की आज सुनवाई की। दरअसल, पुलिसकर्मी के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में पहले छूट दी गई थी। जिसे हटाकर अब शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट दी गई है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ जवानों के बच्चों को भी भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलेगी। हाईकोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट दिए जाने को गलत माना। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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आपको बता दें कि हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। सभी जिलों में अलग अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे। लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत / एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।