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CG BREAKING : मां-बेटी को 5-5 साल की सजा, रायपुर में नशीली टेबलेट के साथ पुलिस ने पकड़ा था…जुर्माना भी लगा

CG BREAKING : Mother and daughter sentenced to 5 years each, caught by police with narcotic tablets in Raipur... also fined

रायपुर | CG BREAKING : रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने NDPS मामले में मां और बेटी को पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। चार साल पहले डीडीनगर इलाके में पुलिस ने दोनों को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ गिरफ्तार किया था।

CG BREAKING विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि, 26 अगस्त 2021 को डीडीनगर क्षेत्र के गोल चौक में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर स्कूटी पर सवार जोगी बंगला निवासी फिरदौस खान (47) और उसकी बेटी मुब्शीरा खान (20) को रोका गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 67 नशीली टेबलेट और 48 कैप्सूल जब्त किए गए।

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इस पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मां-बेटी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और फिर जेल भेज दिया।

इसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में आरोपपत्र पेश किया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर मां-बेटी को नशीली टेबलेट और कैप्सूल बेचने का दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।  CG BREAKING

साथ ही, जुर्माना न भरने पर दोनों आरोपितों को एक-एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भी दिया गया। CG BREAKING

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Chhagan Sahu

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