
बिहार | BREAKING NEWS : सीतामढ़ी जिले के 129 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, क्योंकि ये स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृत तो हैं, लेकिन उनकी मनमानी कार्यशैली के कारण डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) परेशान हैं। बार-बार की चेतावनी के बावजूद इन स्कूलों ने विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया है। डीईओ ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई का मन बना लिया है।
BREAKING NEWS दरअसल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सभी प्रस्वीकृत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले बच्चों का कम से कम 25 प्रतिशत नामांकन करना अनिवार्य है। लेकिन इन 129 स्कूलों ने अब तक एक भी बच्चा नामांकित नहीं किया है। इसे लेकर डीईओ प्रमोद कुमार साहू ने अब विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि यदि ये स्कूल आरटीई के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं, तो उनका यू-डायस कोड स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा और उनकी प्रस्वीकृति रद्द की जाएगी। डीईओ ने इन स्कूलों के प्राचार्यों से 24 घंटे के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश भी दिया है।
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जिले के विभिन्न प्रखंडों में निजी स्कूलों का विवरण इस प्रकार है-
– डुमरा प्रखंड के 40 स्कूल
– रुन्नीसैदपुर और पुपरी के 17-17 स्कूल
– रीगा के 15 स्कूल
– सोनबरसा, बैरगनिया, बाजपट्टी और बथनाहा के 6-6 स्कूल
– सुरसंड के 4 स्कूल
– सुप्पी और परिहार के 3-3 स्कूल
– परसौनी के 2 स्कूल
– बेलसंड, बोखड़ा, मेजरगंज और नानपुर के 1-1 स्कूल
BREAKING NEWS वर्तमान में आरटीई के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। द्वितीय चरण के अंतर्गत 10 अप्रैल तक छात्रों का पंजीकरण किया जाएगा। 26 मार्च से 12 अप्रैल तक पंजीकृत छात्रों का सत्यापन होगा और 15 अप्रैल तक सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाएगा। चयनित छात्रों को 16 से 25 अप्रैल के बीच स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा।
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आरटीई के तहत नामांकन के लिए आवश्यक कागजात में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बच्चे का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। BREAKING NEWS