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CG NEWS :पत्नी ने नपुंसकता का आरोप लगाया, तो पति ने वर्जिनिटी पर उठाए सवाल; हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला

CG NEWS :पत्नी ने नपुंसकता का आरोप लगाया, तो पति ने वर्जिनिटी पर उठाए सवाल; हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला

CG NEWS :बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें पति ने अपनी पत्नी पर नपुंसकता का आरोप लगाया, तो पत्नी ने पति पर यह आरोप लगाया कि वह शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है। इस पर पति ने अपनी पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट कराने की मांग की, जिसका जवाब देने के लिए मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा।

CG NEWS :हाई कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी महिला को कौमार्य परीक्षण (वर्जिनिटी टेस्ट) के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा कि वर्जिनिटी टेस्ट कराने की अनुमति देना महिला के मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

CG NEWS :यह मामला एक आदमी द्वारा दायर की गई आपराधिक याचिका से जुड़ा था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों में लिप्त है। उसने फैमिली कोर्ट के 15 अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट कराने की मांग को खारिज कर दिया गया था।

CG NEWS :पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति नपुंसक है और वह शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को यह साबित करना है कि नपुंसकता का आरोप गलत है, तो वह संबंधित मेडिकल टेस्ट करवा सकता है, लेकिन पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट कराना संविधान के खिलाफ होगा।

 

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CG NEWS :हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं को उनके सम्मान के अधिकार का संरक्षण मिलता है और इसे किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी का कौमार्य परीक्षण कराना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। मामला फैमिली कोर्ट में साक्ष्य के स्तर पर है, और हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश न तो अवैध था, न ही विकृत।

 

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Sanjay Sahu

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